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शादी में खाना ठीक से नहीं परोसने पर पीटा‎ था, दो रिश्तेदारों को एक-एक साल की कैद‎ / Shivpuri News

शिवपुरी‎। लड़की पक्ष के रिश्तेदारों ने ठीक‎ से खाना नहीं परोसने पर युवक‎ की मारपीट कर दी थी। न्यायालय‎ जेएमएफसी करैरा ने आरोपी‎ राकेश लोधी और राजकुमा र‎ लोधी को दोषी पाते हुए एक-एक‎ साल का कठोर कारावास और‎ 700-700 रुपए के अर्थदंड की‎ सजा से दंडित किया है। मामले में‎ शासन की ओर से पैरवी सोनल‎ गुप्ता ने की।‎ अभियोजन के अनुसार‎ फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी‎ कि 18 फरवरी 2018 को लड़की‎ की शादी में खाना-पीना चल रहा‎ था। इस दौरान वह खाना परोस‎ रहा था। तभी लड़की के रिश्तेदार‎ राकेश लोधी और राजकुमार‎ लोधी गालियां देकर बोले कि‎ खाना ठीक से परोस। गाली देने‎ से रोका तो दोनों ने लाठी से‎ मारपीट कर दी। मारपीट के‎ कारण हाथ, पैर, कमर व माथे में‎ चोटें आईं और खू न बहने लगा।‎ आरोपियों ने जाने से मारने की‎ धमकी दी। आमोला पुलिस थाने‎ में धारा 294, 323, 325,‎ 506, 34 भादवि के तहत रिपोर्ट‎ दर्ज क्राई। न्यायालय ने साक्ष्य व‎ तर्कों के आधार पर आरोपी राकेश‎ व राजकुमार को दोषी पाते हुए‎ धारा 325/34 में एक-एक साल‎ का कठिन कारावास और‎ सात-सात सौ रु. के अर्थदंड से‎ दंडित किया है।‎

 

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