शिवपुरी। कृषि उपज मंंडी समिति कोलारस के सचिव पर पुराने अनियमितता मामले में 2.07 लाख रुपए की वसूली राशि निकाली गई थी। वेतन से उक्त राशि काटी जाना थी। लेकिन सचिव द्वारा वेतन से राशि नहीं काटी। इसी के चलते मंडी बोर्ड एमडी ने कोलारस मंडी सचिव रविंद्र सिंह कुशवाह से डीडीओ अधिकार छीन लिए हैं।
बदरवास मंडी सचिव को कोलारस मंडी का दायित्व सौंपा है। मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के प्रबंधक संचालक विकास नरवाल ने कोलारस मंडी सचिव रविंद्र सिंह कुशवाह के खिलाफ आदेश जारी किया है। दरअसल कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ में अनियमितताओं की जांच में प्रतिवेदन अनुसार रविंद्र सिंह कुशवाह तत्कालीन सचिव नरसिंहगढ़ मंडी के विरुद्ध 2 लाख 7 हजार 425 रु. की वसूली पाई गई थी।
12 जून 2019 के आदेश में सचिव कुशवाह से 12 समान किश्तों में उक्त राशि वसूली होना थी। लेकिन आहरण संवितरण अधिकारी होने के बावजूद कुशवाह ने वेतन से कटोत्रा नहीं किया और उक्त राशि जमा नहीं कराई। समय पर संबंधित खाते में जमा न कराने पर ही कार्रवाई की।
इसलिए मंडी बोर्ड के एमडी ने रविंद्र कुशवाह से काेलारस मंडी के आहरण संवितरण अधिकार हटा दिए हैं। साथ ही बदरवास मंडी सचिव को आहरण संवितरण अधिकारी बनाया है। वहीं सचिव रविंद्र सिंह का कहना है कि हम सात लोगों का मामला है। हमारी अपील मंत्री के यहां चल रही है। हाईकोर्ट में भी रिट दायर की है।






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