-आरोपी चालक गिरफ्तार और डम्पर जप्त
कोलारस। कोलारस थाना क्षेत्र में सर्वेंद्र पेट्रोल पम्प एबी रोड मनीपुरा के पास फर्जी रॉयल्टी लेकर रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी संदीप रावत पुत्र राजेंद्र रावत निवासी ग्राम बहगंवा थाना सीहोर के विरूद्ध भादवि की धारा 379, 420, 467, 468, 471 और खनिज अधिनियम की धारा 4(1), 21(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से रेत से भरा हुआ डम्पर क्रमांक एमपी 33 एच 1757 को जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
कोलारस थाना प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को गश्त के दौरान उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ब्रजमोहन के फड के पास फर्जी रॉयल्टी रसीद लेकर रेत से भरा डम्पर खड़ा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मय पुलिस फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां रेत से भरे हुए दो डम्पर उन्हें मिले। उनके चालकों से जब रेत परिवहन की रॉयल्टी चाही तो एक डम्पर चालक ने गाड़ी के कागजात और ड्रायवर लायसेंस तथा डम्पर में भरी रेत की ईटीपी रसीद प्रस्तुत की, जो सर्च करने पर सही पाई गई। जबकि दूसरे डम्पर चालक से जब डम्पर में भरी रेत के संबंध में रॉयल्टी रसीद चाही गई तो चालक द्वारा अपने मोबाइल फोन में रेत की रॉयल्टी रसीद ईटीपी नम्बर जिला दतिया की दिखाई एवं छायाप्रति प्रस्तुत की। जिसे खनिज साधन विभाग के ई-खनिज पोर्टल पर चैक किया गया तो उक्त ईटीपी नम्बर का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही डम्पर क्रमांक से भी ई-खनिज पोर्टल पर सर्च किया तो आज दिनांक तक कोई भी ईटीपी जारी होना नहीं पाया गया। बाद में खनिज अधिकारी को डम्पर की तस्दीक हेतु पत्र भेजा गया। जिसमें खनिज अधिकारी ने बताया कि खजिन रेत हेतु 13 अप्रैल को उक्त ईटीपी नम्बर से कोई भी ईटीपी जारी होना नहीं पाया गया है। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर रेत से भरा डम्पर जप्त कर लिया है।






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