शिवपुरी। कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 साल बलवा के प्रकरण में व्यक्ति से पुलिस ने 12 बोर बंदूक जब्त की थी। चार साल की सजा होने के बाद व्यक्ति जेल से छूटकर आया और अपनी बंदूक वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया। जांच के दौरान पता चला कि उक्त बंदूक कोर्ट में जमा ही नहीं कराई। ग्वालियर में पदस्थ प्रभारी टीआई के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना शिवपुरी में मंगलवार को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक एक अपराध के मामले में तीन आरोपितों को चार साल की सजा हुई थी। गोपाल यादव चार साल बाद छूटा और अपनी 12 बोर की बंदूक के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया। न्यायालय कंवर इकबाल खान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्धारा पत्र जारी किया गया। इस मामले में तत्कालीन प्रधान आरक्षक राधेश्याम शर्मा हाल प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिक जांच की गई है। एएसआई नरेंद्र शर्मा के कथम में बताया कि दो रायफल व एक पिस्टल मय लाईसेंस व चार कारसतूस के जब्त किए थे, जिन्हें साल 1993 में पेंडिंग जब्ती माल पर एचसीएम राधेश्याम शर्मा द्धारा अंकित किया गया है। उस समय राधेश्याम शर्मा प्रधान आरक्षक के रूप में पदस्थ थे। राधेश्याम शर्मा द्धारा उक्त बंदूक कोर्ट में जमा नहीं कराई। इसलिए कोतवाली पुलिस ने 21 मार्च 2022 को प्रभारी टीआई राधेश्याम शर्मा के खिलाफ अमानत में ख्यानत के तहत केस दर्ज कर लिया है।






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