शिवपुरी। न्यायालय उमेश भगवती जेएमएफसी शिवपुरी ने चोरी के प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर आरोपी राकेश माहौर एवं अमरलाल ढीमर को 1-1 साल का सश्रम कारावास एवं 4-4 हजार रु. के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजवीरसिंह यादव ने की।
अभियोजन के अनुसार सहकारिता के रिटायर कर्मचारी रमेश चन्द्र जैन निवासी जी-9 फिजिकल रोड शिवपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जून 2021 को परिवार के संग गुना गए थे। 27 जून की सुबह पड़ोसी अनिल राजपूत का कॉल आया कि आपके सरकारी क्वार्टर का ताला टूटा है। अंदर जाकर चैक किया सामान बिखरा पड़ा था। बाइक क्रमांक एमपी33 एमजी6290 और बैटरी-इन्वर्टर गायब था।
पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर आरोपी राकेश माहौर व अमरलाल ढीमर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपियों ने जुर्म स्वीकार लिया और चोरी का माल बरामद हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य व तर्कों के आधार पर न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।






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