शिवपुरी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए एक 1 माह का सश्रम कारावास एवं 9 प्रतिशत ब्याज से 28 हजार 700 रुपए की संकलित राशि जमा करने के आदेश दिए है। मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक भार्गव द्वारा की गई।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर 2018 को रामवीर गुर्जर पुत्र कल्याण सिंह गुर्जर निवासी वन विद्यालय कैंपस के अंदर छत्री रोड शिवपुरी ने अपने घरेलू कार्य के लिए गुलाब सिंह पुत्र हनुमंत सिंह ठाकुर(कुशवाह) निवासी सुभाष कॉलोनी शिवपुरी से 1 लाख रुपए नगद लिए तथा इसके बदले में अपने खाते का बैंक ऑफ बड़ौदा का चैक दिया था जो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते बाउंस होकर लौट आया। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर मामला न्यायालय में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई व तर्क सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 माह का कारावास व 1 लाख 40 हजार रुपए वापस लौटाने का फैसला सुनाया है।






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