1 लाख रूपए का दिया था लालच, मामला मनियर बीज गोदाम के पास की गई बालिका की हत्या का

शिवपुरी।
शहर के मनियर बीज गोदाम के पास 16 फरवरी 2017 को नाबालिग बालिका की
दुष्कर्र्म के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस ने आज हत्यारोपी धारा
सिंह के पिता करीमा जाटव के विरूद्ध भादवि की धारा 195 ए, 506 के तहत मामला
दर्ज कर लिया है। आरोपी करीमा जाटव पर आरोप है कि उसने दुष्कर्र्म की
शिकार बालिका के पिता पर राजीनामा करने के लिए दवाब बनाया और एक लाख रूपए
का लालच दिया। पुलिस ने बालिका के पिता रामस्वरूप की रिपोर्ट पर मामला कायम
किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 फरवरी की सुबह मनियर बीज गोदाम
के पिछवाड़े 10 वर्र्षीय हरिजन बालिका की लाश पड़ी हुर्ई मिली थी। घटना
स्थल देखने पर प्रतीत होता था कि उक्त बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या की
गई। बीज गोदाम पर चौकीदार के रूप में करीमा जाटव काम करता था, लेकिन उस दिन
उसके छुट्टी पर जाने के कारण उसका पुत्र धारा सिंह चौकीदारी कर रहा था।
पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी धारा सिंह बहला
फुसलाकर बालिका को लाया था और उसने बीज गोदाम में अपने पिता के कमरे में
उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके प्रमाण भी उपलब्ध थे। आरोपी ने पुलिस पूछताछ
में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज
दिया। फरियादी रामस्वरूप का कहना है कि कल पोहरी बस स्टेण्ड पर आरोपी धारा
सिंह का पिता करीमा जाटव उसे मिला तथा उसे रोक कर राजीनामा करने के लिए
दवाब बनाया। करीमा ने उससे कहा कि वह यदि राजीनामा कर लेगा तो उसे एक लाख
रूपए दिया जाएगा। लेकिन फरियादी ने इससे इन्कार किया और पुलिस को पूरे
मामले की सूचना दी।






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