
रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे का उपयोग करने पर
शिवपुरी। सुप्रीम
कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा रात्रि 10 बजे के पश्चात कोई
भी ध्वनि विस्तारक यंत्र शादी, पार्टी एवं अन्य सामाजिक समारोह में उपयोग
करते पाए जाने पर संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक एवं समारोह
आयोजनकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त आशय के
निर्देश आज अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी रूपेश उपाध्याय ने लाउण्ड
स्पीकर एवं डीजे संचालको की आयोजित बैठक में दिए। पुलिस कंट्रोल रूम
शिवपुरी में आयोजित बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जी.डी.शर्मा,
कोतवाली शहर के नगर निरीक्षक श्री मिश्रा सहित लाउण्ड स्पीकर, डीजे एवं
बैण्ड संचालक उपस्थित थे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री उपाध्याय ने
लाउण्ड स्पीकर एवं डीजे संचालको को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानकारी
देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशो का पूर्ण रूप से
पालन करें। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसमें
लाउण्ड स्पीकर, डीजे, बैण्ड आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने
निर्देश दिए कि वे रात्रि 10 बजे के बाद पार्टी एवं शादी समारोह में उपयोग
में होने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रो की बुकिंग न लें। ध्वनि विस्तारक
यंत्र एवं डीजे का उपयोग करने पर संबंधित मैरिज गार्डन, ध्वनि विस्तारक
यंत्रो के संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि
ध्वनि विस्तारक यंत्रो की वाल्यूम की भी जांच पोल्युसन कंट्रोल बोर्ड
द्वारा की जाएगी।






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