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एक आदतन अपराधी जिलाबदर तथा सात को थाने की निगरानी में रहने के दिए निर्देश

शिवपुरीमध्यप्रदेश
राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत पुलिस अधीक्षक की
अनुशंसा पर 01 आदतन अपराधी को एक वर्ष तक की अवधि के लिए जिलाबदर
(निष्कासित) करने तथा 07 आदतन अपराधियों को संबंधित पुलिस थाना में
प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए
है।  

जिला
मजिस्ट्रेट श्री श्रीवास्तव ने आम जनता की शांति सुरक्षा व्यवस्था एवं लोक
व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की अनुशंसा पर थाना दिनारा
निवासी सहदेव पुत्र राकेश यादव को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके
समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की
सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर निर्देश दिए गए है कि निष्कासन अवधि
में अपने स्पष्ट डाक पते की सूचना न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी के
कार्यालय एवं थाना प्रभारी दिनारा को ढाक से भेजेगा। जबकि थाना देहात
पुरानी शिवपुरी कमलीगर मोहल्ला निवासी राजू पुत्र बाबू शाह, लुधावली निवासी
राकेश पुत्र बाबूलाल जैन, तलैया मोहल्ला पुरानी शिवपुरी निवासी सिंकन्दर
उर्फ सिक्कू पुत्र समद उर्फ सब्बन खां को, ग्राम गौशाला निवासी मुकेश शाक्य
पुत्र गोपी शाक्य, थाना कोतवाली शिवपुरी के लालमाटी निवासी फतेहपुर अकरम
पुत्र इकबाल खांन, थाना खनियांधाना मुसाग मोहल्ला निवासी जीतू उर्फ
जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र मेहताब सिंह यादव और थाना दिनारा ग्राम कुचलोन
निवासी नातीराजा पुत्र राघवेन्द्र सिंह परमार को प्रत्येक माह की 10 एवं 25
तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए
है। जिला मजिस्ट्रेट श्री श्रीवास्तव ने संबंधित थाना प्रभारी को भी
निर्देश दिए है कि वे उपस्थिति संबंधित अभिलेख कार्यालय में संधारित
करेंगे।
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