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कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा दोषी करार, 14 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा


नई दिल्‍ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में एक अहम फैसला सुनाते हुए झारखंड के मुख्‍यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है. झारखंड के पूर्व मुख्‍य सेक्रेट्री अशोक कुमार बसु और पूर्व कोल सचिव एचसी गुप्‍ता भी दोषी करार दिए गए हैं. इस प्रकार कोड़ा समेत सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा. यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि(वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है. कोड़ा, गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपियों झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, दो लोक सेवक– बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को भी दोषी करार दिया गया है. इनको अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी(आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया है. 
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