नई दिल्ली: अपने 12 अंकों की आधार संख्या को बैंक खातों और स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है. सरकार ने बुधवार (13 दिसंबर) को यह घोषणा की. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में मंगलवार (12 दिसंबर) को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के मुताबिक, ‘आधान संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें’ की जगह पर अब इसमें ‘आधार संख्या, पैन या फॉर्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें’ की बात कही गई है. इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी.
Aadhaar को बैंक खातों और पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ी
नई दिल्ली: अपने 12 अंकों की आधार संख्या को बैंक खातों और स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है. सरकार ने बुधवार (13 दिसंबर) को यह घोषणा की. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में मंगलवार (12 दिसंबर) को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के मुताबिक, ‘आधान संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें’ की जगह पर अब इसमें ‘आधार संख्या, पैन या फॉर्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें’ की बात कही गई है. इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी.More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
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