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लूट के आरोपित को पांच साल की सजा

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश एसबी शर्मा ने बुधवार को महिला से कान के सोने के फूल लूटने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठिन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक योगेंद्र विजयवर्गीय ने की। अभियोजन के अनुसार 4 जून 2013 को शाम के 7 बजे फरियादिया इमरती बाई निवासी ग्राम पिपरखार थाना पोहरी अपने खेत पर बने कुएं पर जा रही थी। तभी आरोपी महेंद्र उर्फ भूरा पुत्र फत्ते यादव निवासी बूढ़ा खेड़ा पोहरी महिला के कान के सोने के फूल खींचकर भाग गया था। महिला ने थाने जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। बुधवार को न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा सुनाई।
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