शिवपुरी-भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता के नेतृत्व में शासकीय संपत्तियों एवं बिना अनुमति के निजी परिसम्पत्तियों पर से झण्डे, बैनर आदि हटाए जाकर मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की गई है।
विधानसभा क्षेत्र करैरा(अजा) आज रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम उदय सिंह सिकरवार द्वारा गठित नगर पंचायत एवं पुलिस विभाग के दल ने नगर के भ्रमण के दौरान करेरा नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित डिवाइडर पर भगवा कलर के 66 झंडे अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाए हुए पाए जाने पर पुलिस ने उन्हें जप्त कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। नगर निरीक्षक अजय भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।







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