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कोर्ट पहुंचे निलंबित सिविल सर्जन, अग्रिम जमानत निरस्त, वॉइस रिकार्डिंग मिलने पर होगी गिरफ्तारी

शिवपुरी। जिला अस्पताल शिवपुरी के सिविल सर्जन डॉ. गोविंद सिंह के खिलाफ ग्वालियर संभाग आयुक्त ने 26 अक्टूबर को निलंबन का आदेश जारी कर दिया। निलंबन की कार्रवाई के बाद शनिवार को डॉ गोविंद सिंह की ओर से वकील ने न्यायालय अरुण कुमार वर्मा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन न्यायालय ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है। 
यहां बता दें कि डॉ. सिंह का देश के प्रधानमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर एवम संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर को गाली गलौज करने संबंधी वीडियो सामने आने पर कोतवाली शिवपुरी में एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में हाईकोर्ट में आवेदन करने पर कुछ हो सकेगा। वहीं सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना जारी है। टीआई राकेश शर्मा का कहना है कि अभी जांच बाकी है। सीडी में जो वीडियो है, उसका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। पता लगाया जाएगा कि आवाज डॉ गोविंद की है अथवा किसी अन्य की। जांच में पुष्टि होने के बाद गिरफ्तारी होगी। 
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