
शिवपुरी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में आचार संहिता लागू है इसी क्रम में 31 अक्टूबर को चैहल्लुम के ताजिए निकालने के लिए 29 अक्टूबर को आजाद खान उर्फ पप्पू अध्यक्ष जिला ताजिया कमेटी द्वारा अनुविभागीय एवं निर्वाचन अधिकारी से अनुमति ली थी। अनुमति के अनुसार ताजिए निकालने की सीमा सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की थी, जबकि ताजिए अनुमति के विपरीत शाम 7 बजे तक निकले। जिससे मार्ग अवरूद्ध हो गए, साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा। मामले में आचार संहिता उल्लंघन पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने आजाद खान उर्फ पप्पू अध्यक्ष जिला ताजिया कमेटी शिवपुरी के खिलाफ धारा 188, 427, 283, भादवि 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर को शहर में निकलने वाले चैहल्लुम के ताजिए के समारोह के लिए आवेदक आजाद खान द्वारा अनुविभागीय एवं निर्वाचन अधिकारी से अनुमति मांगी थी। इस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुबह 6 बजे से लाउड स्पीकर यंत्रों के साथ हुसेन टेकरी से जुलूस निकालने की एवं 12 बजे तक वापस हुसेन टेकरी पहुंचने की अनुमति दी थी, लेकिन कल आयोजक शहर में ताजिए 12 बजे के उपरांत लाउण्ड स्पीकरों के साथ निकलते रहे, इससे शहर के विद्युत कनेक्शन, शासकीय कैमरे के कनेक्शन टूट गए जिससे शहर में शासकीय संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ताजिए माधवचौक पर रख दिए गए जिससे मार्ग अवरूद्ध हो गया और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। ताजिए को हुसेन टेकरी पर वापस शाम 7 बजे रवाना किया गया। यह सब अनुविभागीय एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश के दिए गए आदेश का उल्लंघन पाया है। इसी के तहत कार्यवाही गई है।






Be First to Comment