
शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने बाइक से टक्कर मारने पर एक आरोपित को न्यायालय उठने तक की सजा व 3 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी शैलेन्द्र कुमार शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार 11 नवंबर 2018 को फरियादी दोलतीराम जाटव अपनी रिश्तेदारी में चंदावनी जा रहा था तभी सामने से डिसकवर बाइक लिए फूलसिंह निवासी चंदावनी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और फरियादी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोलतीराम चोटिल हो गया। मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना भौंती में दर्ज करवाई जहां जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया एवं सुनवाई के बाद आरोपित को सजा सुनाई गई।






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