
जयपुर। राजस्थान में ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पास किया है। इस ऑनर किलिंग बिल 2019 के पास होते ही अब राजस्थान पुलिस सक्रिय हो गई है। इस कानून के प्रचार-प्रसार में जुट गई है। प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा और ऑनर किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने ऑनलाइन प्रचार का एक अलग ही तरीका अपनाया है। राजस्थान पुलिस ने फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ के दृश्य का एक पोस्टर बनाया है और इस पोस्टर में लिखा है ‘जब प्यार किया तो डरना क्या?’ क्योंकि अब राजस्थान सरकार का कानून है ऑनर किलिंग के खिलाफ।’
इस फोटो में सलीम और अनारकली के किरदार में दिलीप कुमार व मधुबाला और अकबर के किरदार में पृथ्वीराज कपूर का फोटो है।
सावधान!~मुग़ल-ए-आज़म का जमाना गया!
आपने यदि किसी प्रेमी युगल को शारीरिक आघात पहुँचाने की कोशिश की, तो राजस्थान सरकार के #HonourKilling Bill 2019 के अनुसार आपको आजीवन कैद से मृत्यु दंड
तक की सजा और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
~क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं।
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राजस्थान पुलिस ने इसके साथ लिखा है कि अब प्यार करना काेई गुनाह नहीं है। यह भी बताया है कि बिल के मुताबिक अगर प्यार करने वालाें काे काेई आघात पहुंचाता है ताे उसे आजीवन कारावास तक हाे सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।
ऑनर किलिंग बिल के बारे में जान लें ये बातें
– शादीशुदा जोड़ों को जाति, समुदाय, परिवार के नाम पर इनमें से किसी को भी जान से मारने पर फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी। ये मामले गैरजमानती होंगे और पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
– शादीशुदा जोड़े पर हमला करने वालों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यदि हमला प्राणघातक नहीं है तो भी आरोपितों को 3 साल से 5 साल तक का कठोर कारावास रखा गया है। षड्यंत्र में शामिल व्यक्ति के लिए भी सजा का यही प्रावधान हाेगा।
~मुग़ल-ए-आज़म का जमाना गया!
तक की सजा और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।





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