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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति नहीं होने का आरोप, कलेक्टर से लगाई गुहार / Shivpuri News

शिवपुरी। ग्राम भौराना के एक आवेदक ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश के बावजूद रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को आवेदन दिया है। आवेदक पूरन सिंह जाटव ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने की शिकायत करते हुए नियुक्ति आदेश दिलाने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भौराना में राजेन्द्र जाटव रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थे। पूरन सिंह जाटव ने राजेन्द्र जाटव की डीसीए परीक्षा की अंकसूची और नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई। समिति के निर्णय के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरेगा, जनपद पंचायत पोहरी द्वारा 16 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर राजेन्द्र जाटव की संविदा सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

इसके बाद राजेन्द्र जाटव द्वारा आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। पूरन सिंह जाटव के अनुसार इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने 24 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया। आवेदन में दावा किया गया है कि आदेश के अनुसार अपील निरस्त होने के बाद 30 दिन के अंदर आवेदक को रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने की सहमति दी गई थी।

पूरन सिंह जाटव का कहना है कि न्यायालय के आदेश के पालन के लिए उन्होंने 22 सितंबर 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका आरोप है कि आवेदन देने के बाद उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन हर बार कार्रवाई चलने और नियुक्ति आदेश जल्द जारी होने का आश्वासन दिया गया। इसके बावजूद करीब एक वर्ष बीतने को है और अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है।


पूरन सिंह जाटव ने नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने से परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कलेक्टर से मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने और उन्हें रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति आदेश दिलाने की मांग की है।

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