शिवपुरी। करैरा तहसील के ग्राम हाजीनगर निवासी एवं भारतीय सेना में कार्यरत नवनीत गुर्जर ने कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देकर तहसील न्यायालय के बंटवारा आदेश के राजस्व अभिलेखों में कथित गलत अमल का मामला उठाया है। उन्होंने संबंधित हल्का पटवारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिकॉर्ड में सुधार और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।
आवेदन के अनुसार, ग्राम हाजीनगर एवं ग्राम कुठीली स्थित सह खाते की भूमि को लेकर तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 49/अ-27/2021-22 दर्ज हुआ था। इस मामले में 27 जुलाई 2021 को अंतिम बंटवारा आदेश पारित किया गया था।
नवनीत गुर्जर का आरोप है कि न्यायालय के आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनके अनुसार, ग्राम हाजीनगर के खसरा नंबर 57, 60, 63, 64, 65, 66, 105 एवं 106/1 को गलत तरीके से अनावेदक पक्ष के नाम ऑनलाइन दर्ज कर दिया गया, जबकि खसरा नंबर 59/1 को रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया।
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बंटवारा फर्द (पार्टी क्रमांक-9) के अनुसार ग्राम हाजीनगर के सर्वे नंबर 149, 408/2 एवं 409/2 में श्रीमती रामबाई, नवनीत गुर्जर एवं अनुज का संयुक्त रूप से हिस्सा स्वीकृत किया गया था, लेकिन राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज नहीं किए गए। आवेदक का कहना है कि यह न्यायालय के आदेश के विपरीत और गैरकानूनी है।
नवनीत गुर्जर ने आरोप लगाया कि वर्तमान त्रुटिपूर्ण अमल के कारण संबंधित भूमि को तीसरे पक्ष को बेचने या उसके आधार पर बैंक से ऋण लेने की कोशिश की जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में कई बार हल्का पटवारी और तहसीलदार से संपर्क किया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। भारतीय सेना में कार्यरत होने के कारण उनके लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाना भी संभव नहीं है।
आवेदक ने कलेक्टर से मांग की है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तत्काल सुधार कराया जाए, संबंधित खसरों के क्रय-विक्रय, नामांतरण एवं बैंक ऋण पर रोक लगाई जाए तथा मामले में जिम्मेदार अधिकारियों, विशेषकर हल्का पटवारी की भूमिका की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया।







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