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हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी… शिवपुरी CMHO सस्पेंड, लापरवाही पर गिरी गाज / Shivpuri News

शिवपुरी/भोपाल। मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषीश्वर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लापरवाही और अवमानना प्रकरण में समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, मामला उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ में दायर रिट याचिका क्रमांक 7460/2010 (रामप्रताप सिंह भदौरिया एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन) से जुड़ा है। इस याचिका के आदेश दिनांक 3 जनवरी 2018 के पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका क्रमांक 1842/2018 दायर की गई थी।

संपर्क अधिकारी होने के बावजूद नहीं दी गई रिपोर्ट
विभाग की ओर से इस अवमानना प्रकरण में CMHO शिवपुरी को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी समय-समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की थी। लेकिन 23 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 20 अप्रैल 2026 तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा आरोप तय कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इसके बावजूद 20 अप्रैल तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने और आरोप तय करने के निर्देश जारी कर दिए।

लापरवाही से धूमिल हुई विभाग की छवि
विभागीय आदेश में उल्लेख किया गया है कि संपर्क अधिकारी नियुक्त होने के बावजूद डॉ. ऋषीश्वर द्वारा समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे न केवल प्रकरण में विलंब हुआ बल्कि शासन और विभाग की छवि भी प्रभावित हुई।

आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया
इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। इसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया।

निलंबन के दौरान ग्वालियर में रहेगा मुख्यालय

आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में डॉ. संजय ऋषीश्वर का मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर संभाग निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा।

यह आदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त धनराजू एस द्वारा 4 मई 2026 को जारी किया गया।

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