Press "Enter" to skip to content

छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा, 5 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरो

पी को तीन साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने की। कोलारस थाना क्षेत्र में 12 मई 2017 को नाबालिग कुए पर पानी भरने गई थी उसी दौरान आरोपी थानसिंह वहां आ गया और नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था

मारपीट के आरोपी को 6 माह की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना
शिवपुरी। जेएमएफसी शिवपुरी कामिनी प्रजापति ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपित को 6 माह की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूनम वर्मा ने की। 16 दिसंबर 2015 को कोतवाली थाना क्षेत्र में रिंकेश व उसके चाचा घर खाना खा रहे थे, उसी दौरान आरोपित अशोक कोली ने घर में घुसकर मारपीट कर दी थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायाल में पेश किया गया, जहां से आरोपित अशोक को 6 माह की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!