ईपीएफओ पेंशनभोगी 15 जनवरी तक दे सकते हैं अपने जीवन प्रमाणपत्र
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नोटबंदी के कारण बैंकों में हो रही परेशानी को देखते हुए अपने सभी पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी है.
ईपीएफओ एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख 15 जनवरी 2017 तक बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के जीवन प्रमाणपत्र देने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2017 किए जाने के कदम के अनुरूप है.

उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ पेंशनभोगियों को नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता होती है. अगर पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र नहीं सौंपते हैं, उनकी पेंशन रोक दी जाती है.
अधिकारी ने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों में काम का बोझ बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
साझा सेवा केंद्रों के नेटवर्क में शामिल हुआ ईपीएफओ
ईपीएफ सदस्यों को पेशकश की जाने वाली सुविधा की पहुंच का विस्तार करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अब साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के नेटवर्क में शामिल हो गया है. इस आशय के सहमति पत्र (एमओयू) पर ईपीएफओ और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) ने 25 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए. यह एमओयू आरंभ में 5 वर्षों की अवधि के लिए है.
शुरुआत में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनभोगी सीएससी नेटवर्किंग के अनेकानेक प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के साथ-साथ ईपीएफओ कार्यालयों में उपलब्ध इन केंद्रों के जरिए जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के माध्यम से अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों को पेश कर सकते हैं. ऐसे में दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगी कागज आधारित जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए ईपीएफ कार्यालयों अथवा अपने बैंकों तक जाने के खर्च के साथ-साथ इससे जुड़ी असुविधा से बच सकते हैं.
साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के नेटवर्क की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सरकारी मंजूरी प्राप्त ऑनलाइन सेवा डिलीवरी चैनलों में होती है. साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) और इसके नेटवर्क के बारे में और ज्यादा जानकारी वेबसाइट पर हासिल की जा सकती है.
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