Press "Enter" to skip to content

शैक्षणिक संस्था की 100 मीटर सीमा में गुटखा, तम्बाकू बेचने पर दो व्यक्तियों पर अर्थदण्ड-shivpuri news

शिवपुरी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की सीमा में गुटखा, तम्बाकू बेचने पर कोटपा एक्ट के तहत दो व्यक्तियों पर 200-200 रुपए अर्थदंड की कार्रवाई की गई है। 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एएल शर्मा एवं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डाॅ. आशीष व्यास ने संयुक्त रूप से बताया कि सोनचिरैया होटल के पास भारतीय विद्यालय शिवपुरी के सामने बजरंग ट्रेडर्स मालिक हंसराज कुशवाह एवं वंशिका चाट भंडार के मालिक महावीर कुशवाह द्वारा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटका पुड़िया आदि बेचे जाने पर कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 200 रुपए का अर्थदंड कर चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई फिजीकल चौकी के थाना प्रभारी एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। 
उल्लेखनीय है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6बी के तहत शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूलों की बाउंड्री बाल से 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि बेचे जाने पर चालान की कार्रवाई का प्रावधान है।
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!