
पीओएस मशीन से उर्वरक का विक्रय करना अनिवार्य
इफको सहकारी समिति प्रबंधक प्रशिक्षण आयोजित
शिवपुरी। सहकारी उर्वरक संस्था इफको के तत्वाधान में कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से जिला शिवपुरी में सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गत दिवस इफको ई.बाजार शिवपुरी में ग्वालियर इफको के उपमहाप्रबंधक एसव्हीसिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में सहकारी बैंक के शाखा प्रबन्धक तथा समिति प्रबंधकों ने भाग लिया।
उप महाप्रबंधक इफको ग्वालियर एसव्हीसिंह द्वारा समिति प्रबंधकों को इफको संकटहरण बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसान के द्वारा यदि एक बार इफको का खाद समिति से खरीदा जाता है, तो किसान का एक बोरी खाद पर 4000 रुपए का दुर्घटना बीमा स्वतः ही हो जाता है एवं इसकी अधिकतम सीमा 25 बोरी यानी 10 लाख लाख रुपए की है। यदि किसी किसान का कोई 50 प्रतिशत भाग क्षतिग्रस्त होता है तो वह 50 प्रतिशत बीमा राशि लेने का हकदार होता है।
क्षेत्रिय अधिकारी इफको शिवपुरी आरके महोलिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक का विक्रय अनिवार्य किया गया है। निजी तथा सहकारी उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक का विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना है। जिसके लिए पीओएस मशीने इफको द्वारा सभी विक्रेताओं को दी जा चुकी है और समिति प्रबंधकों को पीओएस के माध्यम से किस प्रकार विक्रय किया जाना है कि प्रक्रिया के बारे में समझाया।
समिति प्रबंधकों को इफको के नए उत्पाद जल विलेय उर्वरक, जैव उर्वरक, सागरिका, किटनाशक दवाईयों के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में आरके महोलिया क्षेत्रिय अधिकारी इफको शिवपुरी के द्वारा अतिथियों तथा सभी आगंतुकों का स्वागत किया गया।






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