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मारपीट के मामले में आरोपित को 1 वर्ष का कारावास-pohari news

पोहरी। न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी धीरज कुमार न्यायालय में हुए फैसले में मारपीट के आरोपित तेजपाल जाटव निवासी ग्राम डिगडोली थाना छर्च को 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार 14 दिसंबर 2014 को दोपहर के 2 बजे फरियादी सोनू ने आरोपित तेजपाल से फसल जुताई के उधारी के रुपए मांगे तो आरोपित ने उसकी मारपीट की जिससे उसको गंभीर चोटे आई। पुलिस थाना छर्च ने फरियादी सोनू की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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