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जिला एवं जनपद पंचायत ने पेश नहीं किए मूल दस्तावेज | Shivpuri News

न्यायालय ने कलेक्टर को दिए शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
शिवपुरी। जिले के षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने बैराड़ निवासी एक शिक्षिका के मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर अनुग्रहा पी को शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस संबंध में न्यायाधीश ने यह कार्रवाई जनपद पंचायत पोहरी और जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा संविदा शाला शिक्षिका वर्ग-2 के प्रकरण में मूल आवेदन व मूल दस्तावेज पेश न करने पर की है। अब शिवपुरी कलेक्टर मामले में कार्रवाई के लिए अधिकृत की गई है।   
अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा कलेक्टर को जारी किए गए पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि लक्ष्मी माथुर पत्नी दीपक सक्सेना निवासी न्यू कॉलोनी बैराड़ ने संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 वर्ष 2003 ने मूल आवेदन सभी मूल दस्तावेजों के साथ जनपद पंचायत पोहरी के दफ्तर में प्रस्तुत किए थे, लेकिन न्यायालय द्वारा उक्त मूल आवेदन एवं मूल दस्तावेज चाहे जाने पर जनपद पंचायत पोहरी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दस्तावेज उनके कार्यालय में न होकर जिला पंचायत शिवपुरी कार्यालय में भेज दिए थे, लेकिन जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा यह कहा गया कि यह दस्तावेज उनके आधिपत्य में नहीं है। इस पर न्यायाधीश ने जनपद पंचायत व जिला पंचायत के पत्र की छायाप्रति भेजकर कलेक्टर को उक्त प्रकरण में संबंधित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।
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