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दो पूर्व सरपंच को जेल वारंट: गबन के 2 लाख रुपए जमा नहीं कराने पर रोजगार सहायक बर्खास्त / Shivpuri News

शिवपुरी: बदरवास जनपद की ग्राम पंचायत मागरौल के रोजगार सहायक ने गबन के 2 लाख रु. जमा नहीं कराने पर नौकरी से हटा दिया है। सिकरावदा के पूर्व सरपंच और खांदी पंचायत के पूर्व सरपंच के खिलाफ जेल वारंट जारी हो गए हैं। जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी ने धारा 92 के तहत वसूली की राशि जमा नहीं कराने पर यह कार्रवाई की है। संबंधित थाना प्रभारियों को गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।


जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सीईओ मरावी ने बदरवास जनपद की ग्राम पंचायत मागरौल के रोजगार सहायक दिनेश यादव के खिलाफ धारा 92 के तहत 2 लाख रुपए की वसूली का आदेश निकाला था। लेकिन रोजगार सहायक दिनेश यादव ने वसूली की यह रकम जमा नहीं कराई। इसलिए जिपं सीईओ ने रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्ति की कार्रवाई कर दी है।

इसके अलावा शिवपुरी जनपद की ग्राम पंचायत सिकरावदा के पूर्व सरपंच लखन परिहार ने भी धारा 92 के तहत 32 हजार 500 रु. वसूली निकली है। इसी तरह ग्राम पंचायत खांदी के पूर्व सरपंच बनवारीलाल धाकड़ पर भी 75 हजार 927 रुपए की वसूली निकली है। दोनों सरपंचों ने वसूली की उक्त रकम जमा नहीं कराई है। जिपं सीईओ मरावी ने शुक्रवार को जेल वारंट जारी कर दिए हैं। दोनों पूर्व सरपंचों को गिरफ्तार कर 30 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा।

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