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7 साल बाद फैसला: बस में महिला के साथ छेड़छाड़ करने बाले क्लीनर को एक साल की कैद / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश ने बस में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले बस क्लीनर को दोषी मानते हुए उसे एक साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि न्यायालय ने घटना के 7 साल बाद यह फैसला दिया। मामले में पीडि़त पक्ष से पैरवी सुषमा गौतम विशेष लोक अभियोजक शिवपुरी ने की।


अभियोजन के मुताबिक 24 अप्रैल 2017 को एक महिला अपने पति व बच्चों के साथ अहमदाबाद से शरद बस में बैठकर शिवपुरी आ रही थी। रास्ते में चित्त्तौड़ के पास बस खराब हो गई तो अधिकांश सवारी बस से नीचे उतर गई। जबकि महिला बस के अंदर थी। उसी दौरान बस क्लीनर प्रदीप पुत्र राधेश्याम लोधी निवासी अमानय तहसील मेहगांव जिला भिंड ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इस पर महिला ने विरोध किया तो क्लीनर वहां से चला गया। इसके बाद जब बस शिवपुरी आ गई तो फिर क्लीनर ने महिला से अभद्रता की।

बाद में परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर से पुलिस ने आरोपी प्रदीप पर केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूरे मामले में दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे एक साल कैद की सजा सुनाई।

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