Press "Enter" to skip to content

हमला करने बाले तीन आरोपियों को 5-5 साल की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने जानलेवा हमले के प्रकरण में शोहेब पुत्र रसीद खान, शमशाद उर्फ गोलू पुत्र शरीफ खान, शाकिर उर्फ राजू पुत्र शरीफ खान को 5-5 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।


अभियोजन के अनुसार शाहरुख पुत्र शाहरूख तलैया मोहल्ला पुरानी शिवपुरी में 21 अक्टूबर 2018 की दोपहर 3 बजे शब्बू राइन के घर के सामने से जा रहा था। उसी दौरान साेहिल, सोहेब, गोलू व राजू मिले। चारों ने रास्ता रोक लिया और गालियां दीं। जमीन पर पटककर लात घूसों से पीटा।

इस घटना से पहले उसी दिन सुबह केले के गोदाम पर शोहेब से झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को धारा 307/34 के तहत 5-5 साल का सश्रम कारावास और 1-1 हजार रु. का अर्थदंड, धारा 341 के तहत 1-1 माह का कारावास एवं 100-100 रु. जुर्माना व धारा 325/34 में 1-1 साल का कारावास एवं 900 रु. जुर्माना की सजा सुनाई।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!