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ककरौआ की सरपंच सहित, सचिव व रोजगार सहायक को जिपं सीईओ ने थमाया नोटिस / Shivpuri News

पोहरी जनपद के उपयंत्री गुप्ता ने की थी सरपंच पति सहित सचिव व रोजगार सहायक की शिकायत
शिवपुरी। पोहरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत ककरौआ की सरपंच पति द्वारा पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के साथ मिलकर पोहरी जनपद में पदस्थ उपयंत्री से फर्जी एस्टीमेट बनाने और फर्जी भुगतान करवाने के लिए उसकी मारपीट करने व धमकी देने की लिखित शिकायत पर महिला सरपंच सहित सचिव व रोजगार सहायक को जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्धारित समयावधि में उक्त लोगों द्वारा जबाब प्रस्तुत न करने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार पोहरी जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री नीतेश गुप्ता ने 4 मार्च 2023 को पोहरी जनपद सीईओ को शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत ककरौआ की सरपंच ज्योति तोमर के पति दीपक तोमर द्वारा द्वारा उस पर अनावश्यक रूप से फर्जी एस्टीमेट तैयार करने सहित फर्जी निर्माण कार्य का भुगतान करने के लिए दबाब बनाया जा रहा है। शिकायत में उल्लेख है कि वह अपने घर पर ही था तभी ककरौआ का पंचायत सचिव हरिराम जाटव व हर्रई का रोजगार सहायक शिवकुमार गोस्वामी उसके घर पर ग्राम पंचायत ककरौआ की सरपंच ज्योति तोमर के पति दीपक तोमर के साथ आए। पंचायत सचिव व रोजगार सहायक के द्वारा उसे घर से बुलाया गया। इसके बाद वह उसे घर से थोड़ी दूर आर्शीवाद अस्पताल के पास ले गए। जहां सरपंच पति ने दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसके साथ गाली गलौच एवं मारपीट चालू कर दी एवं धमकाया। उपयंत्री ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि चूंकि मुझे सचिव हरिराम जाटव ग्राम पंचायत ककरौआ, ग्राम रोजगार सहायक शिवकुमार गोस्वामी ग्राम पंचायत हर्रई एवं सरपंच पति दीपक सिंह तोमर ग्राम पंचायत ककरौआ घर से बुलाकर लाये तथा मुख्य रूप से मारपीट में इनका ही पूरा पूरा योगदान है। शिकायत के आधार पर जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी ने ककरौआ की सरपंच ज्योति तोमर, ग्राम पंचायत ककरौआ के सचिव हरिराम जाटव व ग्राम पंचायत हर्रई के रोजगार सहायक शिवकुमार गोस्वामी के नोटिस जारी किया। सभी को जबाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। अगर तीनों सात दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित किया जाएगा, वहीं रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगीं तो महिला सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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