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पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने बाले पति को आजीवन कारावास / Shivpuri News

शिवपुरी के करैरा न्यायालय में आज प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाहा द्वारा सुनाए गए अहम फैसले में आरोपी पति को उसकी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर जला कर मार डालने के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। इस मामले की पैरवी धनंजय पांडे अपर लोक अभियोजन के द्वारा की गई थी।


यह था मामला

शिवपुरी की सुनारी चौकी क्षेत्र के जोशी मोहल्ला की रहने वाली प्रीति जोशी (30) ने 11 दिसंबर 2018 में अपने बयान पुलिस को दर्ज कराए थे। प्रीति जोशी ने बताया था कि 10 दिसम्बर 2018 को दोपहर 3 बजे मेरा भानेज दमाद पवन जोशी घर आया हुआ था। मेरे भानेज दमाद पर मेरा पति शक करता था। इसी बात को लेकर मेरा पति से विवाद हो गया था। गुस्साए पति ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना के बाद प्रीति जोशी की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान करैरा न्यायालय में पेश किया था। फैसले में आरोपी खेल चंद्र जोशी को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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