शिवपुरी. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को एक डॉक्टर को क्लेम की राशि देने के निर्देश दिए है। बीमा कंपनी ने अकारण ही डॉक्टर का क्लेम निरस्त कर दिया था। मामले में पैरवी एडवोकेट अरूण राजौरिया ने की।
अभियोजन के मुताबिक शहर के महल गेट कृष्णपुरम कॉलोनी निवासी डॉक्टर आरएस गुप्ता पुत्र रतनलाल ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी से अपना मेडीकल बीमा करवाया था। यह बीमा डॉक्टर गुप्ता वर्ष 2006 से लिए थे। इसके बाद डॉक्टर गुप्ता जब भोपाल थे, तब वह बीमार हुए और अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरो ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया। इस पर डॉ गुप्ता का इलाज हुआ और उसमें 123696 रुपए खर्च हुए। इसके अलावा पॉलिसी के नियमों के मुताबिक पहला अटैक आने पर कंपनी से उपभोक्ता को इलाज के खर्च के साथ 20 हजार रुपए अलग से मिलते है। सही होने के बाद डॉक्टर ने अपनी बीमा कंपनी में क्लेम किया तो कंपनी ने अकारण बीमा क्लेम निरस्त कर दिया। पीड़ित डॉक्टर ने अपने एडवोकेट के माध्यम से जिला उपभोक्त फोरम में परिवाद लगाया। मामले में सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे व सदस्यों राजीव कृष्ण शर्मा व अंजू गुप्ता ने बीमा कंपनी को निर्देश दिए है कि वह डॉक्टर को 123696 रुपए, 20 हजार रुपए पॉलिसी के, 5 हजार रुपए मानसिक परेशानी व दो हजार रुपए परिवाद व्यय के एक माह के अंदर देने के आदेश दिए है।






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