शिवपुरी। शिवपुरी न्यायालय के न्यायाधीश जे एम एफ सी श्री उमेश भगवती ने आज एक 12 लाख रूपये के चैक बाउंस मामले को प्रमाणित न पाते हुये आरोपी गिर्राज शर्मा पुत्र गुलाब चंद शर्मा निवासी विजयपुरम कॉलोनी शिवपुरी को दोष मुक्त कर दिया है। आरोपी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गयी।
संक्षेप में मामला इस प्रकार है गौरव सिंह रघुवंशी पुत्र डॉ, एसपीएस रघुवंशी निवासी शिवपुरी ने 12 लाख रूपये किश्तों में एक साल के लिये उधार दिये थे जब परिवादी गौरव आरोपी गिर्राज से पैसे मांगने गया तो गिर्राज ने 12 लाख रूपये का चैक भरकर दे दिया था जिसे गौरव ने बैंक में प्रस्तुलत किया तो वह बाउंस हो गया था जिसका नोटिस जारी किया गया और परिवाद न्या यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आज न्यापयाधीश उमेश भगवती ने दोनों पक्षों के अधिवक्तासओं के तर्क सुनने के पश्चाात निर्णय पारित किया जिसमें परिवादी द्वारा आरोपी को 12 लाख रूपये देना प्रमाणित नहीं मानते हुये आरोपी गिर्राज शर्मा को दोषमुक्त कर दिया है।






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