शिवपुरी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों पर अब प्रशासन सख्ती करेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले में स्थित सभी पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन के अनुसार, व्यक्तिगत समस्याओं, घरेलू विवादों, प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर टंकियों व मोबाइल टावरों पर चढ़ने की घटनाओं से संबंधित व्यक्तियों की जान को खतरा रहता है। साथ ही कानून-व्यवस्था, यातायात और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होता है।
धरना-प्रदर्शन और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध
आदेश के मुताबिक, प्रतिबंधित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, भीड़ एकत्रित करने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति पानी की टंकी या मोबाइल टावर पर चढ़ नहीं सकेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास कर सकेगा। किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करना या सहयोग देना भी प्रतिबंधित रहेगा।
टंकियों और टावरों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने संबंधित विभागों को पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों तक पहुंचने वाले प्रवेश द्वार, सीढ़ियों और अन्य रास्तों को मजबूत तालों, सुरक्षा गेटों या दूसरे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है।
आदेश तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना, संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
पानी की टंकी और मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर अर्पित वर्मा का सख्त आदेश / Shivpuri News




