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शिवपुरी में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, निर्माण से लेकर इस्तेमाल तक पर रोक; उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई / Shivpuri News

शिवपुरी। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने खतरनाक कार्बाइड गन और प्रतिबंधित आतिशबाजी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले की राजस्व सीमा में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

23 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है।


प्रशासन के अनुसार, लोहे, स्टील और पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर तेज आवाज उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे, जिन्हें कार्बाइड गन कहा जाता है, लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इनके इस्तेमाल से लोगों के घायल होने, आंखों में चोट लगने और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

जारी आदेश के मुताबिक, शिवपुरी जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों और आतिशबाजी का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, उपयोग या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने तथा आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने त्योहारों के दौरान नागरिकों से प्रतिबंधित आतिशबाजी और खतरनाक कार्बाइड गन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।