Press "Enter" to skip to content

पत्‍नी को प्रताड़ि‍त करने पर पति को एक साल की कैद / Shivpuri News

शिवपुरी‎। न्यायालय जेएमएफसी जिला‎ शिवपुरी ने आरोपी पति माजिद‎ खान को दोषी पाते हुए भादंवि‎ की धारा 498ए में 1 साल का‎ सश्रम कारावास तथा 1000‎ रुपए के अर्थदंड और धारा 323‎ में 6 माह का सश्रम कारावास‎ तथा 500 रुपए के अर्थदंड से‎ दंडित किया है। मामले में शासन‎ की ओर से पैरवी सहायक जिला‎ लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति‎ संत ने की।‎ अभियोजन के अनुसार‎ फरियादिया की शादी 14 दिसंबर‎ 2009 को आरोपी माजिद खान‎ से हुई थी। फरियादिया की बहन‎ की शादी के बाद से ही आरोपी‎ फरियादिया से बाइक की मांग‎ करने लगा और बाइक ना लाने‎ पर 50 हजार रुपए मायके से‎ लाने की मांग की। फरियादिया ने‎ मायके से 40 हजार रुपए लाकर‎ आरोपी पति माजिद खान को दे‎ दिए। लेकिन माजिद खान ने‎ उक्त रकम दारू में खर्च कर दी‎ और फिर मायके से और पैसे‎ लेकर आने की कहने लगा।‎ विरोध करने पर आरोपी ने शराब‎ पीकर लात घूसों से पीटा और‎ बेल्ट से मारपीट व घसीटकर‎ रोड पर डाल दिया। देहात थाना‎ पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना‎ के बाद चालान न्यायालय में पेश‎ किया। न्यायालय ने आरोपी पति‎ को सजा सुनाई है।‎

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!