शिवपुरी। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इस आशय के निर्देश राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत लागू रहेंगी।






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