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समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन को लेकर बैठक आयोजित / Shivpuri News

शिवपुरी। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन पांच फरवरी से शुरू किए जाएगें। इस संबंध में गुरुवार को बैठक और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने उपार्जन व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं।

बैठक में एडीएम उमेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर अंकुर गुप्ता, जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन पटेल, सहकारिता, वेयरहाउस प्रबंधक, मार्कफेड, एनआरएलएम, एनआईसी के अधिकारियों सहित समितियों, स्व सहायता समूह, एफपीओ, सीएससी और एमपी ऑनलाइन कियोस्क के सदस्य मौजूद थे।

बैठक में बताया कि गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन के लिए भू-स्वामी प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर पंजीयन करा सकते है। स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन हेतु निर्धारित लिंक में जाकर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर एवं सहकारी समिति, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर किया जा सकता है तथा 50 रूपए शुल्क राशि के साथ एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर किया जा सकता है। जबकि सिकमीदार, वनाधिकार पट्टाधारी कृषक सहकारी समिति, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन करा सकते है।

गिरदावरी किसान एप में दर्ज रकबे, फसल एवं फसल की किस्म के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। गिरदावरी किसान एप में दर्ज जानकारी से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान को भूमि, बोई फसल एवं फसल की किस्म आदि में संशोधन हेतु गिरदावरी एप में दावा आपत्ति करना होगी। आपत्ति का निराकरण होने पर पंजीयन किया जा सकेगा। कृषक, अनुमोदित उपार्जन केन्द्रों की सूची एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोक सेवा केन्द्र एवं साइबर कैफे पर www.mpeuparjan.nic.in पर देख सकते है। किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते से सीधे प्राप्त होगा। किसान अपने आधार नम्बर से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।

पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

भू-स्वामी किसान, भूमि संबंधी दस्तावेज, किसान का आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं अन्य फोटो पहचान पत्र, सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसान, वनाधिकार पट्टाधारी, सिकमीदार किसानों को आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर, वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति आवश्यक है।

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