शिवपुरी: ग्राम गूगर थाना बैराड़ अंतर्गत बिजली चोरी के एक प्रकरण में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 49 हजार 900 रुपए का जुर्माना किया है।
परिवादी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंधक श्रवण कुमार पटेल ने बताया कि परिवादी कंपनी के सुदीप गोटिया सहायक यंत्री सतर्कता, हरिराम कारपेटर ए.एल.एम और दीपक वर्मा एल.ए. बैराड ने रामदयाल रावत, पुत्र रतन लाल रावत निवासी ग्राम गूगर के खेत के विधुत सिचाई कनेक्शन का निरीक्षण करने पर पाया था कि आरोपी द्वारा बिना वैध विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से 25 के.व्ही. ए. के ट्रांफार्मर की बुशिंग से पी.वी.सी. के सफेद रंग के तार 25 फीट दूरी से डालकर 05 एच.पी. की विद्युत मोटर चलाकर स्वयं के खेत में फसल में सिंचाई कर विद्युत का अवैध उपयोग व उपभोग किया जा रहा था।
निरीक्षककर्ता अधिकारी द्वारा धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में पंचनामा बनाकर आरोपी को 49876 रू का बिल अदायगी के लिए दिया था लेकिन आरोपी ने बिल की अदायगी नहीं की। जिस पर बिजली कंपनी की ओर से उक्त परिवाद आलोक सेन कनिष्ठ यंत्री द्वारा प्रस्तुत किया था।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता द्वारा आरोपी रामदयाल को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावस एवं 49900 रुपए प्रतिकरस्वरूप सिविल दायित्व निर्धारित किया है। इस मामले में विधुत कंपनी की ओर से पेहरवी आलोक अष्ठाना एडवोकेट द्वारा कि गई।

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