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तेंदुए का शिकार मामले में 2 दोषियों को 3-3 साल की सजा: 7 साल बाद सुनाया फैसला,  फंदा लगाकर किया था शिकार / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले में वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सात साल बाद एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। करैरा कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तेंदुए का शिकार करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।


मामला 21 फरवरी 2018 का है, जब करैरा वन क्षेत्र के ग्राम उकायला में एक तेंदुए को फंदे में फंसाकर मार दिया गया था। वन विभाग की टीम ने मौके से तेंदुए का शव बरामद किया और वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पप्पू आदिवासी और मानसिंह आदिवासी दोनों उकायला, करैरा निवासी इस अपराध में शामिल पाए गए।

वन विभाग की ओर से एडीपीओ कल्याण सिंह ने अदालत में मजबूत पैरवी की। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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