शिवपुरी: नाबालिक के साथ छेड़छाड़ एवं पास्को एक्ट के आरोपी पूरम जाटव को माननीय न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई हैं.
बता दें की 2 मार्च 2023 को पोहरी थाना क्षेत्र में नाबालिक बालिका के साथ आरोपी परमू जाटव ने छेड़छाड़ की. पोहरी पुलिस ने अपराध क्रमांक 89/2023 धारा 354 भादवि, 9/10 पोस्को एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया. इसके बाद पोहरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
3 अक्टूबर 2024 (आज) आरोपी परमू जाटव पुत्र गरीबा जाटव उम्र 55 साल निवासी ग्राम कमलाखेड़ी थाना पोहरी को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि मे सश्रम 2 वर्ष के कारावास व 1000 रुपए का अर्थदंड एवं धारा 9एम/10 पोस्को एक्ट मे सश्रम 7 वर्ष के कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया हैं.
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