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पति की हत्या मामले में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास, चाकू से पति का काट दिया था गला / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने एक युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी व प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 15-15 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनो आरोपियों ने चाकू से गला काटकर युवक की हत्या कर उसके शव को बोरे में बंद कर दिनारा क्षेत्र में फैंक दिया था। मामले में पीडि़त पक्ष की तरफ से पैरवी धनंजय पाण्डेय अपर लोक अभियोजक ने की।

अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2018 में दिनारा थाने में सूचनाकर्ता कोटवार छोटेलाल परिहार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बरकुआ रोड किनारे हनुमान मंदिर के पास सडक़ किनारे खाई में पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है।

सूचना पर से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल की तो मृतक की पहचान रिन्कू पुत्र राधारमण भारद्वाज निवासी प्रेमनगर झांसी के नैनागिर मोहल्ला के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस को मृतक के पिता ने बताया कि उसका बेटा रिंकू परिवार से अलग दूसरी जगह रहता है और इस मामले में उसकी बहू हेमलता शर्मा का हाथ हो सकता है। वह अरमान खान नाम के युवक से प्रेम करती है।

इसके बाद पुलिस ने हेमलता व अरमान को राउंड अप कर जब पूछताछ की तो हेमलता ने बताया कि वह अरमान से प्रेम करती है और उसका पति बीच में आड़े आ रहा था। इसलिए उसने अपने प्रेमी अरमान के साथ मिलकर पति की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। पूरे मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

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