Press "Enter" to skip to content

रेप और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास: घर में घुसकर अकेली महिला के साथ किया था दुष्कर्म / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले के पिछोर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक महिला के साथ दुष्कर्म व उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ राकेश रोशन ने की।


अभियोजन के मुताबिक 3 नवम्बर 2020 को खनियाधाना थाना क्षेत्र के ग्राम रेड्डी हिम्मतपुर के रहने वाले कृपाल पुत्र हन्नू लोधी गांव की एक महिला के घर में जबरन घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नही महिला ने विरोध किया तो कृपाल ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

घटना के समय पीड़िता का पति मंदिर पर आयोजित किसी कार्यक्रम में गया था। पति जब वापस आया तो उसने पत्नी को मृत हालत में पाया। मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर से पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कृपाल को पकड़ लिया और चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई की और आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!