शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमेश भवती की न्यायालय में हुए चैक बाउंस के मामले में आरोपित को एक माह की सजा व 25 हजार के प्रतिकर से दंडित किया है। प्रतिकर अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुतना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार रविकांत पुत्र महेश शर्मा 43 वर्ष निवासी टीव्ही टॉवर फिजीकल शिवपुरी से रामसेवक पुत्र जीवनलाल शर्मा 56 वर्ष निवासी गणेश कॉलोनी, फतेहपुर रोड ने 20.02.2020 को 1 लाख रुपए निजी आवश्यकताओं के लिए तीन माह की कहकर लिए थे इसके एवज में रामसेवक ने स्वयं के खाता का चैक दिया था। जब इस चैक को 2 जून 2020 को भुगतान के लिए जमा करने पर 3.6.2020 को बाउंस हो गया। चैक बाउंस होने पर 8 जून को वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाकर 15 दिन के भीतर रुपए वापस करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बाद भी राशि वापस नहीं की गई तो न्यायालय में प्रकरण लगाया गया। यहां सुनवाई के दौरान आरोपित को एक माह के सश्रम कारावास व परिवादी को चैक राशि 1 लाख व राशि पर बैंक में चैक प्रस्तुत करने पर 2 जून से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 25 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में अदायगी के आदेश दिए। मामले में परिवादी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता मुनेश मिश्रा ने की।






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