शिवपुरी| निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना जरूरी है। आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन हुए हैं, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए दस्तावेजों की मूल प्रति को नजदीक के जनशिक्षा केंद्र, जो शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केन्द्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस साल से आरटीई एमपी मोबाइल एप पालकों की सुविधा के लिए प्रारंभ किया है।

आरटीई : अावेदनों का सत्यापन 1 जुलाई तक होगा
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