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नाबालिगों का विवाह कराने वाले महेश यादव के खिलाफ FIR दर्ज, जपं सीईओ तिवारी सहित सम्मेलन प्रभारी गौड़ को नोटिस जारी

शिवपुरी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गोर्वधन के ग्राम देवपुरा में आयोजित विवाह सम्मेलन में 3 नाबालिग जोड़ों का विवाह कराने के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग की सेक्टर प्रभारी किरण झा ने सम्मेलन आयोजित कराने वाले संयोजक के विरूद्ध गोर्वधन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी महेश यादव के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 11 व 12 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं जिला पंचायत सीईओ राजेश जैन ने जनपद पंचायत सीईओ अनिल तिवारी और सम्मेलन के प्रभारी पंचायत समन्वयक रामस्वरूप गौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही सम्मेलन प्रभारी की डीई का प्रस्ताव भी कलेक्टर को भेजा है। 
विदित हो कि ग्राम देवपुरा में 22 नाबालिग जोडों के विवाह शासकीय सहायता से आयोजित कराने की सूचना कलेक्टर शिल्पा गुप्ता को मिली थी। जिस पर उन्होंने पोहरी एसडीएम मुकेश सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जहां मौके पर पहुंचकर एसडीएम श्री सिंह ने तीन नाबालिग जोड़ों की शादियां रूकवा दी थी। जिसमें जनपद सीईओ अनिल तिवारी और सम्मेलन के प्रभारी रामस्वरूप गौड़ की लापरवाही उजागर हुई थी, जिस पर कलेक्टर श्रीमति गुप्ता ने दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश देकर सम्मेलन के संयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। 
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