परिवहन विभाग ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए के अधिकार में वृद्धि कर
दी है। ये अब से अथॉरिटी रीजनल रुटों के साथ अब टूरिस्ट और नेशनल परमिट भी
जारी कर सकेगी। अभी तक दोनों प्रकार के परमिट जारी करने के अधिकार स्टेट
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एसटीए के पास था।
परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में संशोधन कर 20 जनवरी
को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत धारा 88 की उपधारा 8 के तहत
विशेष परमिट और धारा 88 की उपधारा 9 के तहत टूरिस्ट परमिट जारी करने के
अधिकार आरटीए को दे दिए हैं। अभी तक परमिट जारी करने के अधिकार स्टेट
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एसटीए के पास थे। विभाग ने अक्टूबर में मोटरयान नियम
में संशोधित को लेकर अक्टूबर 16 में प्रारंभिक गजट नोटिफिकेशन जारी करके
30दिन में अंदर दावे आपत्तियां मांगी थी। दावे आपत्तियों का निराकरण करने
के बाद अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
सूत्रीयकरण से पहले पीडब्ल्यूडी से लेंगे सर्वे रिपोर्ट : परिवहन
अधिकारी किसी नए मार्ग का सूत्रीयकरण करने से पहले अब उस मार्ग को लेकर
पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगेगे। अभी तक परिवहन अधिकारी खुद या परिवहन
इंस्पेक्टर से मार्ग का सर्वे करवाते थे, जिसमें मार्ग की दूरी व सड़क की
स्थिति कैसी है, जानने के बाद मार्ग का सूत्रीयकरण होता था और इसके बाद ही
परमिट जारी किए जाते थे। पीडब्ल्यूडी से मिलने वाली रिपोर्ट में सड़क पर
मौजूद पुल पुलिया, यात्री बस चलाने के लिए अभिमत, बाधाओं की जानकारी, मार्ग
की कुल दूरी, मार्ग में पड़ने वाले गांव-नगर की वास्तविक दूरी, मार्ग का
मोटरयान संचालन के लिए योग्य होने की जानकारी, मार्ग का भौगोलिक नक्शा,
मार्ग पर यदि कोई ब्लॉक स्पॉट हो तो उसकी जानकारी शामिल होगी।
संशोधन हो गया है
परिवहन
विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994में संशोधन करके फाइनल गजट
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
टूरिस्ट और नेशनल परमिट आरटीए जारी कर सकेगा। अभी तक परमिट जारी करने के
अधिकार एसटीए के पास हैं। विक्रमसिंह कंग, आरटीओ शिवपुरी





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