शिवपुरी-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी शैलेश भदकारिया ने आबकारी एक्ट मामले में दो आरोपी महेश बागरी पुत्र लीलाधर बागरी और लोकेश जाट पुत्र जगदीश को 3-3 साल के साधारण कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
अभियोजन के मुताबिक कोलारस थाना पुलिस द्वारा 17 सितंबर 2017 को थाने के सामने हाइवे पर आयशर लोडिंग ट्रक रोककर चैकिंग की गई। टमाटर क्रेट की आढ़ में ट्रक के अंदर अवैध 560 अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुईं थीं। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों को 19 सितंबर 2017 को गिरफ्तार करने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोपी महेश बागरी और लोकेश जाट के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। जबकि तीसरे आरोपी राकेश राठौर पुत्र भंवरलाल राठौर को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। टमाटर की आढ़ में मिनी ट्रक में लाखों रुपए कीमत की शराब शिवपुरी से भरकर इंदौर ले जाई जा रही थी।






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