शिवपुरी-मध्यप्रदेश राज्य एवं ग्राम स्वराज अधि

नियम 1993 की धारा 92 के तहत पूर्व सरपंच से राशि बसूली किए जाने हेतु न्यायालय द्वारा जिले के दो पूर्व सरपंच को जेल वारंट जारी किए है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश जैन ने बताया कि जिन दो पूर्व सरपंचों के विरूद्ध जेल वारंट जारी किए गए है, उनमें जनपद पंचायत पिछोर के ग्राम आसपुर की पूर्व सरपंच श्रीमती मुन्नी लाधी पर 2 लाख 23 हजार 815 रूपए एवं ब्याज की राशि और जनपद पंचायत कोलारस की धूंआ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री प्रकाश यादव पर 01 लाख 91 हजार 354 रूपए की राशि एवं ब्याज बाकी होने पर पुलिस अधीक्षक को भी कार्यवाही किए जाने पत्र भेजा गया है।






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