सतना। जिले के बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाले में अदालत
ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन जनपद सीईओ
सीबीएस चौहान और जनपद सदस्य प्रेमलाल पर 27-27 हजार का अर्थ दंड करने के
साथ 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य 10 दोषियों पर
22-22 हजार का अर्थ दंड और 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में
विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था। यह मामला वर्ष1998-99 का है।
घोटाले पर लोकायुक्त पुलिस ने स्वसंज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था।
सतना जिले के शिक्षाकर्मी घोटाले में सजा का ऐलान
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
- खनियांधाना में खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, पूर्व पार्षद के घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक / Shivpuri News
- कोलारस की समस्याओं को लेकर अभिभाषक संघ मुखर, 9 मांगों के समाधान के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम / Shivpuri News
- वन परिक्षेत्र कोलारस में वनभूमि पर अवैध जुताई करते ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर जब्त, आरोपी गिरफ्तार / Shivpuri News
- सर्वेयर और रोजगार सहायक पर पैसे लेकर प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने का आरोप, रोजगार सहायक पर परिवार के नाम कुटीर स्वीकृत कराने के आरोप / Shivpuri News
- सावोली पंचायत के निर्माण कार्यों में अनियमितता का आरोप, जांच में मौके पर काम नहीं मिलने का दावा / Shivpuri News





Be First to Comment